DoT का नया नियम! अब इस एक तरीके से झट से प्रीपेड से पोस्टपेड हो जाएगा आपका नंबर, जानें डिटेल्स

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<p style="text-align: justify;"><strong>DoT New Rule:</strong> दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है जिससे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई जैसे नेटवर्क पर प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलाव करना अब बेहद आसान हो गया है. पहले जहां इसके लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब यह प्रक्रिया सिर्फ 30 दिनों में पूरी हो सकेगी, वो भी सिर्फ OTP-बेस्ड KYC के ज़रिए.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>X पर पोस्ट कर दी जानकारी</strong></h2>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">📱 Switching between Prepaid &harr;️ Postpaid got easier through OTP!<br /><br />⏱️ Cooling-off period for first-time reconversion reduced from 90 days to 30 days.<br /><br />🔁 Need to switch sooner? Use KYC at PoS or authorized outlets! <a href="
&mdash; DoT India (@DoT_India) <a href=" 12, 2025</a></blockquote>
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<script src=" async="" charset="utf-8"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">DoT ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब यूजर्स केवल 30 दिनों के भीतर ही अपने मौजूदा मोबाइल कनेक्शन को बदल सकेंगे. इसके लिए उन्हें संबंधित टेलीकॉम कंपनी के स्टोर पर जाकर OTP के जरिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>क्या बदला है नियम में?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">21 सितंबर 2021 को लागू पुराने नियम में यूजर्स को कनेक्शन बदलने के लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब इस कूलिंग पीरियड को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. इससे उन यूजर्स को राहत मिलेगी जो खराब नेटवर्क या सर्विस के कारण प्लान बदलना चाहते हैं. उन्हें अब तीन महीने का लंबा इंतजार नहीं करना होगा.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>पहली बार के लिए है 30 दिन की छूट</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">यह नियम सिर्फ पहली बार प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड बदलाव करने वालों पर लागू होगा. इसका मतलब है कि पहली बार प्लान बदलने के लिए यूजर को केवल 30 दिन का इंतजार करना होगा.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>बार-बार बदलाव का क्या नियम है?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">अगर कोई यूजर दोबारा प्लान बदलना चाहता है तो उसे पिछली बार के बदलाव के 90 दिन बाद ही OTP आधारित प्रक्रिया से बदलाव करने की अनुमति होगी. टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे हर बार प्लान बदलने से पहले इस नियम की जानकारी ग्राहकों को दें.</p>
<p style="text-align: justify;">अगर कोई यूजर 30 या 90 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही दोबारा बदलाव करना चाहता है तो वह KYC प्रक्रिया को पूरी करके अधिकृत स्टोर या बिक्री केंद्रों से यह बदलाव कर सकता है. डॉट का यह नया नियम यूजर्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लाया गया है जिससे अब मोबाइल सर्विस बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज़ हो गया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href=" इस देश में बैन होने वाला है WhatsApp और Telegram! चैटिंग के लिए आएगा ये नया ऐप, जानें पूरी जानकारी</a></strong></p>

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